उज्जैन तीन साल बाद महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में निर्माण करने पर लगी रोक अब हट गई है। इस निर्णय से वे लोग खुश हैं जो अपने मकान का पुनर्निर्माण करना चाहते या मकान को बेहतर लुक देने की तमन्ना रखते थे। निर्माण के लिए महाकाल क्षेत्र के लोग पिछले कई महीनों से नगर निगम के चक्कर काट रहे थे। अब उन्हें निर्माण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नगर निगम से नक्शा पास होगा और निर्माण की अनुमति भी मिल जाएगी
नगर निगम उज्जैन ने पत्र जारी कर जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय अनुसार नगर निगम द्वारा महाकाल मंदिर के 500 मीटर एरिया में नियमानुसार निर्माण किया जा सकेगा। लंबे वक्त से जो प्रतिबंधित किया गया था अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। शिवलिंग क्षरण के दौरान लगी याचिका के बाद 500 मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के आदेश थे। तीन साल पहले निर्माण पर 500 मीटर क्षेत्र में रोक लग गई थी। नगर निगम की ओर से कहा गया है कि बिना अनुमति निर्माण होता है तो निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
गोपाल कुशवाहा ने कहा कि कई सालों से अपने मकान को पक्का करने का सोच रहे थे परंतु प्रतिबंध लगने से निर्माण कार्य अधूरा रह गया रोग फटने से परिवार में खुशी की लहर है दोनों ने कहा है कि अब हम लोग पक्का मकान बनाकर सामूहिक रूप से रह सकेंगे पहले किराए के मकान भी लेना पड़ा था अब बड़ा परिवार साथ रहेगा तमन्ना थी हमारा मकान अच्छा बने अशोक कुमार छूकर ने इस निर्माण की सराहना करते हुए कहा है कि यहां इस निर्णय से हम लोग को राहत मिली है हम महाकाल क्षेत्र का विकास देख रहे थे यही तमन्ना थी कि हमारा मकान भी अच्छा बने हम आराम से रहे अब हम नगर निगम से अनुमति लेकर अपने मकान को फिर से बनाएंगे मकान को सुधरेंगे महाकाल क्षेत्र में रहने वाले शहीद पिता अफजल वेद का कहना है कि प्रतिबंध हटने से परिवार के लोग बुजुर्गों द्वारा बनाया गया मकान कई स्थानों से टूट गया है मकान का शॉप भी बिगड़ गया है नया एलिवेशन तैयार कर नगर निगम से अनुमति लेंगे और मकान को नया लुक देंगे शानदार मकान बनेंगे
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