**जितेन्द्र वर्मा खास रिपोर्ट**
*मोदी कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड को दी मंजूरी
नरेंद्र मोदी सरकार ने मासूम बच्चियों से रेप करने वाले बलात्कारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। मोदी कैबिनेट ने शनिवार को मासूमों से रेप के आरोपियों को फांसी की सजा देने का फैसला किया है। इसके लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने यौन अपराध निरोधक कानून (पोस्को एक्ट) में बदलाव का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी दी।
इसके तहत 12 साल तक की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान है। अध्यादेश में इस तरह के मामलों की जांच और सुनवाई में तेजी लाने का भी फैसला किया गया है। अध्यादेश के अनुसार, 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के मामले में, न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़कर 20 साल हो गई। वहीं 12 साल से कम उम्र की लड़की के बलात्कार के लिए न्यूनतम 20 साल का कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
तीन देशों की यात्रा समाप्त कर शनिवार सुबह स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल कैबिनेट बैठक बुलाई। सुबह 11:30 बजे पीएम हाउस में शुरू हुई ये कैबिनेट बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। बैठक में साल 2019 के लिये कोपरा (मिलिंग) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,511 रुपये से बढ़ाकर 9,521 रुपये प्रति क्विंटल, कोपरा गोला का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,750 रुपये से बढ़ाकर 9,920 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने अंतरिक्ष में 3 लोगों के ले जानेवाले गगनयान अभियान को मंजूरी दी। 10 हजार करोड़ का आएगा खर्चा।
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