बस्ती-जिलाधिकारी के निद्रेश के क्रम में रमन मिश्र जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती ने जिले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अगर किसी भी उचित दर विक्रेता को ईपास मशीन में 90प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उसके विरूद्ध खाद्यान्यकालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसकी जानकारी पंकज कुमार शाही पूर्तिनीरिक्षक ने देते हुये बताया कि जिले खाद्यान्य वितरण प्रणाली ईपास मशीन से ग्रामीण क्षेत्र में दिसम्बर 18 से लागू की गयी है। इसके लिए जिले में कार्यवाही के लिए जॉच टीम बना दी गयी है और जॉच की कार्यवाही कजा जा रही है। उन्होने बताया कि अगर किसी उचित दर विक्रेता की दूकान जॉच के समय ई-पाश मशीन से आधार आथेन्टिकेशन के आधार पर वितरण का प्रतिशत,ईपाश मशीन लागू होने से माह- अप्रेलतक आधार आथेनिटकेशन से वितरण का प्रतिशत कम है अथवा दूकान से सम्बन्द्ध कार्ड धारकों के यूनिटों मे ंआधार सीडिग का प्रतिशत कम है या फिर प्राक्सी/मैनुअल वितरण में दूकान से सम्बन्ध किसी कार्डधारक वितरण के सम्बन्ध में शिकायत करता है अथवा तीन महीनों के जॉच में 90 प्रतिशत वितरण ई-पाश मशीन से खाद्यान्य वितरण कम पायास जाता है इतना ही उन्होने बताया जिलाधिकारी बस्ती डा0 राजशेखर ने निर्देश जारी करते हुये कहा कि अगर किसी उचित दरन विक्रेता को 5 तारीख से 20 तारीख तक खाद्यान्य वितरण 90 प्रतिशत होना चाहिए जैसे 6 तारीख तक 10 प्रतिशत, 10 तक 50 प्रतिशतएवं 15 तारीख तक75प्रतिशत एवं 20 तक 90 प्रतिशत होना चहिए अगर एैसा नही मिलता है तो उचित दर विक्रेता के विरूद्ध खाद्यान्य का कालाबाजारी किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा।
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उचित दर विक्रेता के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत
बस्ती- विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत ग्राम मनहनडीह के उचित दर विक्रेता के विरूद्ध खाद्यान्य कालाबाजारी अधिनियम के तहत दूकान को निरस्त करते कोतवाली में आवश्यक बस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार उचित दर विक्रेता मनहनडीह की मुन्जू देवी की दूकान की जॉच के समय माह जनवरी 19 में 41.18 प्रतिश, फरवरी 18.49 प्रतिशत,एवं मार्च में 22.81 प्रतिशत अथवा अप्रैल में 30.83 प्रतिशत ही खाद्यान्य का वितरण ई-पाश मशीन से पाया गया। इतने कम प्रतिशत वितरणप के सम्बन्घ में उचित दर विक्रेता ने कोई ठोस जबाब नही न मिलने पर उचित दर विक्रेता के तहत खाद्यान्य का कालाबाजारी के तहत कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
स्व. राजीव गांधी ने ग्राम पंचायतों का अधिकार देकर सबल बनाया
बस्ती, - भारत रत्न स्व. राजीव गांधी ने ग्राम पंचायतों का अधिकार देकर ऐतिहासिक कदम उठाया और ग्राम पंचायतों का सशक्त बनाया। उनका मानना था कि गांव की सरकार खुद अपने विकास का मानचित्र तैयार करे और अपनी जरूरतों का प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजे। इससे ग्राम पंचायतें सक्षम और सशक्त होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर स्व. गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा के दौरान व्यक्त करते हुये कहा स्व. राजीव गांधी का त्याग और बलिदान सदियों तक याद किया जायेगा। आतंकवाद से लड़ते लड़ते उन्होने देशहित में अपना प्राण दे दिया। भारत के इतिहास में स्व. राजवी एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी के अलावा दूसरा कोई उदाहरण नही मिलता जिसने आतंकवाद से लड़ते हुये अपनी जान गंवा दी। पूर्व विधायक अंबिका सिंह, रामजियावन एवं डा0 वी..एच. रिजवी ने स्व. राजीव गांधी को याद करते हुये कहा कि वे युगदृष्टा थे, उनके भीतर सौ साल बाद के भारत की कल्पना करने की शक्ति थी, उन्होने भारत को विश्व का सिरमौर बनाने के लिये जो सपना देखा था वह अधूरा रह गया। लेकिन उनके बताये राजनीतिक आदर्शों को अपनाकर हम उनके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। छोटेलाल तिवारी एवं नर्वदेश्वर शुक्ला एवं सईद अहमद ने भी स्व. गांधी के योगदान को याद किया। बाबूराम सिंह, ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, गिरजेश पाल, सुरेन्द्र मिश्रा, गंगा मिश्रा, कौशल त्रिपाठी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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