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हापुड़ लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को लेकर कोई भी निर्देश जारी करने से किया इनकार

हापुड़ लिंचिंग केस में  सुप्रीम कोर्ट  ने फिलहाल अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करने को लेकर कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के सामने अतिरिक्त दस्तावेज या अर्जी दाखिल करने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की उस मांग को भी खारिज किया कि इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बंद कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल याचिका लंबित रख दी है. हमले में जख्मी हुए समयद्दीन और मारे गए कासिम के बेटे मेहताब की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि सोमवार को ही यूपी सरकार ने बताया है कि वो इस मामले में अतिरिक्त चार्जशीट दाखिल करेगी. इससे पहले चार अक्तूबर 2018 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी. वहीं यूपी सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस केस में सही तरह से जांच न होने को लेकर दाखिल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हो रही है.सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित की तरफ से अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करे.  वहीं यूपी सरकार ने कहा है कि इस मामले में 6 महीने में ट्रायल पूरा कर लेंगे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गोवंश की तस्करी के इल्जाम में भीड़ ने तीन-चार लोगों पर हमला कर दिया था. इनमें से 1 की मौत हो गई थी.  हमले में जख्मी हुए समयद्दीन और मारे गए कासिम  के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. 

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