पलवल,26 फरवरी। आगामी लोक सभा आम चुनाव-2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के दृष्टिïगत हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मंगलवार को उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. मनीराम शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिले के प्रिंटिंग प्रैस मालिकों एवं प्रबंधकों तथा चुनाव से जुड़े संबंधित नोडल अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी (स्वीप), उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश आशिमा सांगवान, 84-पलवल के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) जितेन्द्र कुमार, 83-होडल के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) वत्सल्य वशिष्ठï, 82-हथीन के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) वकील अहमद, नोडल अधिकारी (आबकरी) कम उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त (आबकारी ) श्रीमती गीतांजलि मोर, नोडल अधिकारी (बिक्री कर)चुनाव खर्च कम आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) धर्मबीर सिंह दहिया, जिला खाद्ïय आपूर्ति नियंत्रक रामअवतार, सचिव जिला रैडक्रास सोसायटी बिजेन्द्र सौरोत व तहसीलदार चुनाव जय किशन, सहायक कुलदीप सहित विभिन्न प्रिंटिंग प्रैस मालिक एवं प्रबंधक मौजूद थे।
बैठक में उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रैस के मालिक एवं प्रबंधकों को आदर्श आचार सहिता व लोक सभा प्रत्याशियो द्वारा प्रिंट करवाई जाने वाली चुनाव प्रचार से जुडी पंपलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिग्ज, फ्लैक्स आदि सामग्री के प्रिंटिंग के संबंध में आवश्यक हिदायतें दी।
उन्होंने उपस्थित प्रिंटिंग प्रैस मालिकों एवं प्रबंधको को निर्देश दिए कि वे चुनाव से संबंधित सामग्री जैसे पंपलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिग्ज, फ्लैक्स आदि का प्रिंट करने से पूर्व सामग्री प्रिंट करवाने वाले पब्लिशर व ऐजेंट द्वारा स्वंय हस्ताक्षरित किया गया एक घोषणा-पत्र प्राप्त करना है, जोकि उसके ही जानकार दो लोगों से सत्यापित किया गया हो। प्रिंट की गई प्रत्येक सामग्री पर पब्लिशर व ऐजेंट के नाम व पता सहित प्रिंट करने वाली प्रिंटिंग प्रैस का नाम व पता होना अनिवार्य है। प्रिंट की गई सभी सामग्री का ब्यौरा खर्च सहित रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। प्रिंटिंग प्रैस प्रिंट की गई सामग्री, पब्लिशर व ऐजेंट से लिए गए घोषणा-पत्र की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय पलवल को अविलंब रिजनेबल टाईम में भिजवाना सुनिश्चित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर गठित की गई टीम किसी भी समय प्रिंटिंग प्रैस का निरीक्षण कर सकती है। इसलिए प्रत्येक प्रिंटिंग प्रैस मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे चुनाव प्रक्रिया में अपना अहम योगदान देते हुए अपना कार्य पूरी निष्ठïा और ईमानदारी से करें। निर्वाचन आयोग के नियमों की उल्लंघना करने वाले प्रिंटिंग प्रैस मालिक एवं प्रबंधक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
डा. मनीराम शर्मा ने यह भी बताया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रैस किसी भी प्रकार की कोई गैर कानूनी सामग्री प्रिंट ना करे। निर्वाचन आयोग के नियमों की अवहेलना करने वाले प्रिंटिंग प्रैस मालिक एवं प्रबंधक को 6 माह का कारावास एवं जुर्माना तथा दोनो करने का प्रावधान है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी (स्वीप), उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश आशिमा सांगवान, 84-पलवल के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) जितेन्द्र कुमार, 83-होडल के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) वत्सल्य वशिष्ठï, 82-हथीन के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना.) वकील अहमद, नोडल अधिकारी (आबकरी) कम उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त (आबकारी ) श्रीमती गीतांजलि मोर, नोडल अधिकारी (बिक्री कर)चुनाव खर्च कम आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) धर्मबीर सिंह दहिया, जिला खाद्ïय आपूर्ति नियंत्रक रामअवतार, सचिव जिला रैडक्रास सोसायटी बिजेन्द्र सौरोत व तहसीलदार चुनाव जय किशन, सहायक कुलदीप सहित विभिन्न प्रिंटिंग प्रैस मालिक एवं प्रबंधक मौजूद थे।
बैठक में उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा ने जिला के सभी प्रिंटिंग प्रैस के मालिक एवं प्रबंधकों को आदर्श आचार सहिता व लोक सभा प्रत्याशियो द्वारा प्रिंट करवाई जाने वाली चुनाव प्रचार से जुडी पंपलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिग्ज, फ्लैक्स आदि सामग्री के प्रिंटिंग के संबंध में आवश्यक हिदायतें दी।
उन्होंने उपस्थित प्रिंटिंग प्रैस मालिकों एवं प्रबंधको को निर्देश दिए कि वे चुनाव से संबंधित सामग्री जैसे पंपलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिग्ज, फ्लैक्स आदि का प्रिंट करने से पूर्व सामग्री प्रिंट करवाने वाले पब्लिशर व ऐजेंट द्वारा स्वंय हस्ताक्षरित किया गया एक घोषणा-पत्र प्राप्त करना है, जोकि उसके ही जानकार दो लोगों से सत्यापित किया गया हो। प्रिंट की गई प्रत्येक सामग्री पर पब्लिशर व ऐजेंट के नाम व पता सहित प्रिंट करने वाली प्रिंटिंग प्रैस का नाम व पता होना अनिवार्य है। प्रिंट की गई सभी सामग्री का ब्यौरा खर्च सहित रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। प्रिंटिंग प्रैस प्रिंट की गई सामग्री, पब्लिशर व ऐजेंट से लिए गए घोषणा-पत्र की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कार्यालय पलवल को अविलंब रिजनेबल टाईम में भिजवाना सुनिश्चित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर गठित की गई टीम किसी भी समय प्रिंटिंग प्रैस का निरीक्षण कर सकती है। इसलिए प्रत्येक प्रिंटिंग प्रैस मालिकों एवं प्रबंधकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे चुनाव प्रक्रिया में अपना अहम योगदान देते हुए अपना कार्य पूरी निष्ठïा और ईमानदारी से करें। निर्वाचन आयोग के नियमों की उल्लंघना करने वाले प्रिंटिंग प्रैस मालिक एवं प्रबंधक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
डा. मनीराम शर्मा ने यह भी बताया कि कोई भी प्रिंटिंग प्रैस किसी भी प्रकार की कोई गैर कानूनी सामग्री प्रिंट ना करे। निर्वाचन आयोग के नियमों की अवहेलना करने वाले प्रिंटिंग प्रैस मालिक एवं प्रबंधक को 6 माह का कारावास एवं जुर्माना तथा दोनो करने का प्रावधान है।

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