पलवल,22 फरवरी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. मनीराम शर्मा ने बताया कि जिला पलवल के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों नामत: 82-हथीन,83-होडल (अ.जा.) तथा 84-पलवल विधानसभा क्षेत्र में 23 व 24 फरवरी (शनिवार व रविवार) को दो दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी बूथो पर बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर शेष बचे पात्र मातदाताओं से फार्म नम्बर-6,7,8 तथा 8क प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 23 व 24 फरवरी (शनिवार व रविवार) को दो दिवसीय विशेष शिविर के दौरान संबंधित बूथ लेवल अधिकारी(बी.एल.ओ.)अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक आमजन से दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वह दिए गए पते पर साधारण तौर पर निवास करता है और उसकी 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो अपना नाम दर्ज करवाने हेतु अपने दस्तावेजों सहित संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, लघु सचिवालय जिला पलवल में अपना फार्म नं-6 जमा करवा सकता है।
डा. मनीराम शर्मा ने बताया कि अपात्र मतदाता का नाम फार्म नं.-7 भरकर मतदाता सूची से कटवाया जा सकता है। इसी प्रकार मतदाता के विवरण के शुद्घि हेतु फार्म नं.-8 भरा जाना है। उसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत पता मतदान केन्द्र बदलने की सूरत में फार्म नं.-8क प्रयोग किया जाना है।
000
उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी बूथो पर बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर शेष बचे पात्र मातदाताओं से फार्म नम्बर-6,7,8 तथा 8क प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 23 व 24 फरवरी (शनिवार व रविवार) को दो दिवसीय विशेष शिविर के दौरान संबंधित बूथ लेवल अधिकारी(बी.एल.ओ.)अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक आमजन से दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है और वह दिए गए पते पर साधारण तौर पर निवास करता है और उसकी 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो अपना नाम दर्ज करवाने हेतु अपने दस्तावेजों सहित संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) तथा जिला निर्वाचन कार्यालय, लघु सचिवालय जिला पलवल में अपना फार्म नं-6 जमा करवा सकता है।
डा. मनीराम शर्मा ने बताया कि अपात्र मतदाता का नाम फार्म नं.-7 भरकर मतदाता सूची से कटवाया जा सकता है। इसी प्रकार मतदाता के विवरण के शुद्घि हेतु फार्म नं.-8 भरा जाना है। उसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत पता मतदान केन्द्र बदलने की सूरत में फार्म नं.-8क प्रयोग किया जाना है।
000

Comments
Post a Comment