पलवल, 28 फरवरी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा राजीव रंजन ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार सभी जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी गठित कर दी जाएं तथा उन्हें विज्ञापन व अन्य खर्चों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। पेड न्यूज व विज्ञापन के लिए सर्टिफिकेट देने के संबंध में यह कमेटी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरवार को विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों की एमसीएमसी कमेटी के सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी के सदस्य प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल, केबल नेटवर्क व सोशल मीडिया और यूट्यूब पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन व पेड न्यूज की पूरी जांच करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व खर्च पर्यवेक्षक को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार के पक्ष में उसकी सहमति के बिना विज्ञापन, पंपलेट या पोस्टर जारी नहीं कर सकता, ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा- 171एच के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए
मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा राजीव रंजन ने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार सभी जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी गठित कर दी जाएं तथा उन्हें विज्ञापन व अन्य खर्चों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। पेड न्यूज व विज्ञापन के लिए सर्टिफिकेट देने के संबंध में यह कमेटी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीरवार को विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों की एमसीएमसी कमेटी के सदस्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी के सदस्य प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल, केबल नेटवर्क व सोशल मीडिया और यूट्यूब पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन व पेड न्यूज की पूरी जांच करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व खर्च पर्यवेक्षक को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार के पक्ष में उसकी सहमति के बिना विज्ञापन, पंपलेट या पोस्टर जारी नहीं कर सकता, ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा- 171एच के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए

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