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लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन एवं नेशनल पेंशन योजना का उठाये लाभ करायें पंजीयन-श्रम प्रवर्तन अधिकारी
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श्रम प्रर्वतन अधिकारी डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना (एन0पी0एस0 ट्रेडर्स) के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 फरवरी 2020 से 29 फरवरी 2020 तक पेंशन माह मनाये जाने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में पंजीयन के लिये असंगठित क्षेत्र के ऐसे सभी कर्मकार पात्र होगें जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है तथा वे किसी भी पेंशन योजना से आच्छादित न हों। नेशनल पेंशन योजना में पंजीयन हेतु ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक लेन-देन (टर्न ओवर) रूपये 1.5 करोड़ तक है वे इस योजना के अन्तर्गत पंजीयन के पात्र है। लाभार्थी की उम्र की गणना के आधार पर उसके द्वारा जितनी धनराशि अंशदान के रूप में जमा की जायेगी उतनी ही धनराशि सरकार द्वारा उसके खाते में जमा की जायेगी। अंशदान की धनराशि न्यूनतम 55 रूपये तथा अधिकतम 200 रूपये तक होगी। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर दोनो योजनाओं अन्तर्गत लाभार्थी को न्यूनतम 3000 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगी। पंजीयन के लिये लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति और मोबाईल नम्बर देना होगा। दिनांक 01 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थी का पंजीयन कराया जाना है। सभी पंजीयन सी0एस0सी0 (जन  सुविधा केन्द्र) के माध्यम से होगें।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित

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