मधुबनी:-इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2020 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने को लेकर बैठक का आयोजन
मधुबनी:-इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2020 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने को लेकर बैठक का आयोजन
मो सज्जाद बिहार ब्यूरो
मधुबनी:- इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2020 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने को लेकर शुक्रवार को श्री शीर्षत कपिल अशोक, जिला पदाधिकारी,मधुबनी की अध्यक्षता में विकास भवन, मधुबनी के सभाकक्ष में सभी दंडाधिकारियों/केन्द्राधीक्षकों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, मधुबनी, डाॅ0 सत्यप्रकाश, उप-विकास आयुक्त, मधुबनी, श्री अजय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी, श्री सुनील कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी, श्री सुशील कुमार समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा बताया गया कि इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 दिनांक 03.02.2020 से प्रारंभ होकर दिनांक 13.02.2020 को समाप्त होगी। इस परीक्षा के अवसर पर मधुबनी जिला में कुल 67 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये है। परीक्षा प्रतिदिन प्रथम पाली में 09ः30 बजे पूर्वा0 से प्रारंभ होकर 12ः45 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली 01ः45 बजे अप0 से प्रारंभ होकर 05ः00 बजे अप0 तक संपन्न होगी। इस परीक्षा के अवसर पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी को बिहार विद्यालय परीक्षा समति द्वारा मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक नामित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को जिला परीक्षा नियंत्रक के रूप में नामित किया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी के साथ की गई है। परीक्षा तिथि को केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षक कार्य में नहीं लगाया जायेगा। जिस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के परीक्षार्थी किसी केन्द्र से संबंद्ध हो, उस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को वहां प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।
बैंक से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की भी विडियोग्राफी करायी जायेगी। साथ ही परीक्षा केन्द्र पर बाॅक्स खोलने की भी विडियोग्राफी की जायेगी। कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा भी लगायी जायेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त होने वाले वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदंड के अनुसार करने हेतु उनकी प्रतिनियुक्ति रैंडमाईजेशन के आधार पर की जायेगी। स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर सुपर जोन एवं जोन में विभक्त कर जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की जायेगी। सभी केन्द्राधीक्षकों को परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था के तहत डेस्क-बेंच, परीक्षा कक्ष की दीवारों से बिल्कुल सटाकर नहीं लगाने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि छात्राओं के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला वीक्षकों की ही प्रतिनियुक्ति की जायेगी। किसी भी स्थिति में छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पर पुरूष वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा निदेश दिया गया कि प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल का उपलयोग करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट पर तथा आवश्यकतानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परीक्षार्थियों के चिट पुर्जो की तलाशी महिला पुलिस कर्मी/महिला वीक्षक/महिला केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी/कर्मी द्वारा ही की जायेगी। सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाना सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश न करें। परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडियाकर्मियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 परीक्षा अवधि तक लागू करने का निदेश दिया गया।
जिला मुख्यालय एवं सदर अनुमंडल के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सूक्ष्म निगाह रखने, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उदेश्य से जिला मुख्याल में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। यह नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय, सदर मधुबनी में स्थापित की जा रही है। जिसका दूरभाष संख्या-06276-222201 है। इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 में सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक से अनुरोध किया गया कि वे अपने सूझ-बूझ एवं विवेक से कार्य करते हुए शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराकर अपनी कर्मठता/प्रशासनिक क्षमता एवं निपुणता का परिचय देंगे।
मो सज्जाद बिहार ब्यूरो
मधुबनी:- इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2020 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने को लेकर शुक्रवार को श्री शीर्षत कपिल अशोक, जिला पदाधिकारी,मधुबनी की अध्यक्षता में विकास भवन, मधुबनी के सभाकक्ष में सभी दंडाधिकारियों/केन्द्राधीक्षकों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, मधुबनी, डाॅ0 सत्यप्रकाश, उप-विकास आयुक्त, मधुबनी, श्री अजय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी, श्री सुनील कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी, श्री सुशील कुमार समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा बताया गया कि इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 दिनांक 03.02.2020 से प्रारंभ होकर दिनांक 13.02.2020 को समाप्त होगी। इस परीक्षा के अवसर पर मधुबनी जिला में कुल 67 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किये गये है। परीक्षा प्रतिदिन प्रथम पाली में 09ः30 बजे पूर्वा0 से प्रारंभ होकर 12ः45 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली 01ः45 बजे अप0 से प्रारंभ होकर 05ः00 बजे अप0 तक संपन्न होगी। इस परीक्षा के अवसर पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी को बिहार विद्यालय परीक्षा समति द्वारा मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक नामित किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को जिला परीक्षा नियंत्रक के रूप में नामित किया गया है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु पर्याप्त संख्या में स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी के साथ की गई है। परीक्षा तिथि को केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षक कार्य में नहीं लगाया जायेगा। जिस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के परीक्षार्थी किसी केन्द्र से संबंद्ध हो, उस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों को वहां प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।
बैंक से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की भी विडियोग्राफी करायी जायेगी। साथ ही परीक्षा केन्द्र पर बाॅक्स खोलने की भी विडियोग्राफी की जायेगी। कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा भी लगायी जायेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त होने वाले वीक्षकों की नियुक्ति निर्धारित मापदंड के अनुसार करने हेतु उनकी प्रतिनियुक्ति रैंडमाईजेशन के आधार पर की जायेगी। स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर सुपर जोन एवं जोन में विभक्त कर जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की जायेगी। सभी केन्द्राधीक्षकों को परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था के तहत डेस्क-बेंच, परीक्षा कक्ष की दीवारों से बिल्कुल सटाकर नहीं लगाने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि छात्राओं के लिए निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर महिला वीक्षकों की ही प्रतिनियुक्ति की जायेगी। किसी भी स्थिति में छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पर पुरूष वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा निदेश दिया गया कि प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे और इसके लिए केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पुलिस बल का उपलयोग करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट पर तथा आवश्यकतानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परीक्षार्थियों के चिट पुर्जो की तलाशी महिला पुलिस कर्मी/महिला वीक्षक/महिला केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी/कर्मी द्वारा ही की जायेगी। सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगाना सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश न करें। परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडियाकर्मियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 परीक्षा अवधि तक लागू करने का निदेश दिया गया।
जिला मुख्यालय एवं सदर अनुमंडल के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सूक्ष्म निगाह रखने, स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उदेश्य से जिला मुख्याल में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। यह नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय, सदर मधुबनी में स्थापित की जा रही है। जिसका दूरभाष संख्या-06276-222201 है। इंटरमीडिएट वार्षिक(सैद्धांन्तिक) परीक्षा-2020 में सभी परीक्षार्थियों के लिए जूता-मोजा पहन कर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश करना वर्जित रहेगा।
जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल/केन्द्राधीक्षक/वीक्षक से अनुरोध किया गया कि वे अपने सूझ-बूझ एवं विवेक से कार्य करते हुए शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराकर अपनी कर्मठता/प्रशासनिक क्षमता एवं निपुणता का परिचय देंगे।


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