सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बरेली
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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत कोई भी पत्रावली को लम्बित न रखा जाए : जिलाधिकारी
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बरेली, 19 मई। जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत कोई भी पत्रावली को लम्बित न रखा जाए। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो पत्रावलियां आपात्र हैं उनका पुनः परीक्षण किया जाए।
जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) श्री संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री वी.के. सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में ऐसे कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु तथा दिव्यांगता की स्थिति में कृषक के परिवार की सहायता हेतु कृषक की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की धनराशि उसके विधिक वारिसान को दी जाती है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता की स्थिति के अनुसार एक लाख पच्चीस हजार से लेकर दो लाख पचास हजार तक प्राविधान है। उन्होंने कहा कि इस योजना अन्तर्गत कृषक की मृत्यु के दिनांक से 45 दिन के अंदर सम्बंधित उप जिलाधिकारी के कार्यालय में मृतक के वारिसान के साथ आवेदन करना अनिवार्य है।
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