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नये कानून से किसी को कोई भी खतरा नहीं:- "सूरज उपाध्याय"

प्रतापगढ़:-

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत, उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व छात्र सेवक सूरज उपाध्याय ने आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में कहा कि नागरिकता संसोधन कानून पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है।
इसमें किसी की नागरिकता लेने नही देने का प्रावधान है, इसलिए देश के मुस्लिम नागरिकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है।
इस नये कानून की आड़ में देश विरोधी ताकते फिर से सक्रिय हो गई है। वे ताकतें असम, बंगाल, दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में हिंसा भड़का कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है।
ऐसी ताकतों से देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है।
ये विचार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुषागिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी प्रांत के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व छात्र सेवक सूरज उपाध्याय के।
शैक्षणिक संस्थान में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सूरज उपाध्याय ने कहा कि नागरिकता  संसोधन कानून 'वर्षों तक पीड़ा झेलने वाले अनेक लोगों के कष्ट दूर करेगा'।
सूरज उपाध्याय ने कहा कि इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायो के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आये हैं, उन्हें गैर कानूनी प्रवासी नही माना जायेगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जायेगी।
नागरिकता संशोधन कानून (CAB) को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर सूरज उपाध्याय ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि इन राज्यों में विरोध के अलग-अलग कारण है।
इस कानून से असम के नागरिकों को क्लास सिक्स के तहत मिले अधिकारों को कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
सूरज उपाध्याय ने कहा कि यह ऐतिहासिक कार्य देश के लिए करुणा तथा भाईचारे के मूल्यों को और अधिक मजबूत करेगा।
हमारे भारत देश में लंबे समय से शरणार्थी के रूप में दुख झेल रहे शरणार्थियों के दुखों को दूर करेगा यह कानून।
एक सवाल पर छात्र सेवक सूरज उपाध्याय ने कहा यह कानून नागरिकता बिल संशोधन कैब और एनआरसी का कानून बहुत सही है, इसमें किसी का नागरिकता लेने का नहीं बल्कि देने का प्रावधान है।
इसलिए देश के समस्त मुस्लिम नागरिकों से यह मेरा निवेदन है कि कोई भी इस कानून से डरे नहीं यह कानून बहुत सही है।
सूरज उपाध्याय ने यह भी बताया कि इस कानून के समर्थन में कानून के साथ मिलकर पूरे देश में इसके समर्थन में कार्यक्रम चलाया जाएगा।
यह कानून भारत देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।
इसका उद्देश्य पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को शरण देना है।
इस अधिनियम से हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको कोई खतरा नहीं है।
हमारे भारत देश में कुछ राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही ताकते हमारे भारत देश में हिंसा और धार्मिक तनाव को भड़काने का प्रयास कर रही हैं।
क्या बहुत ही दुखद है और कुछ हमारे देश के ही हमारे प्रदेश के हमारे जनपद के विरोधी दल विरोधी ताकतें जो की पार्टी को बदनाम करना चाहती हैं राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं यह हमारे देश के लिए हमारे भारत के लिए बहुत ही दुखद है मैं इसकी घोर निंदा करता हूं।

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