स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति के गरीब परिवार पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का उठाये लाभ ------------------- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजीव कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु स्वरोजगार स्थापित करने के लिये बैंकों के सहयोग से योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र अधिकतम आरू रूपये 46080 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 56460 वार्षिक होनी चाहिये। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 10000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाता है। उन्होने बताया है कि अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते है तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अपनी दो फोटो सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने विकास खण्ड अधिकारी/सहायक एवं ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) से तथा शहरी क्षेत्र के व्यक्ति विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन फार्म प्राप्त/जमा करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। ----------------------- जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति के गरीब परिवार पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का उठाये लाभ
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जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजीव कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु स्वरोजगार स्थापित करने के लिये बैंकों के सहयोग से योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र अधिकतम आरू रूपये 46080 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 56460 वार्षिक होनी चाहिये। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 10000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाता है।
उन्होने बताया है कि अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते है तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अपनी दो फोटो सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने विकास खण्ड अधिकारी/सहायक एवं ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) से तथा शहरी क्षेत्र के व्यक्ति विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन फार्म प्राप्त/जमा करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
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जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) राजीव कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने हेतु स्वरोजगार स्थापित करने के लिये बैंकों के सहयोग से योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र अधिकतम आरू रूपये 46080 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 56460 वार्षिक होनी चाहिये। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 10000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाता है।
उन्होने बताया है कि अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते है तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अपनी दो फोटो सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने विकास खण्ड अधिकारी/सहायक एवं ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) से तथा शहरी क्षेत्र के व्यक्ति विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन फार्म प्राप्त/जमा करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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