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धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट प्रतापगढ़

मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त/धूम्रपान मुक्त घोषित किया जाये
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जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने अवगत कराया है कि महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार प्रदेश में लोकसभा चुनाव होना प्रस्तावित है जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश वासियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भावित है ऐसे में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं अथवा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जाना मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान के प्रतिकूल होगा चूंकि मतदान केन्द्र सार्वजनिक स्थलों की श्रेंणी में आते है अतः मतदान केन्द्रों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जाना आई0पी0सी0 1860 की धारा 268, 269, 278 एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा-4 का उल्लंघन है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0) 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है जैसे सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन अन्य कार्यस्थल एवं अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते है।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित

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