*ब्रेकिंग न्यूज - उन्नाव*
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*माँखी प्रकरण मे आया नया मोड़। जेल में बंद रेप पेडि़ता के चाचा पर अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के लिए माँखी थाने को दिया आदेश*
न्यायालय से जारी वारंट पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए किशोरी के चाचा पर एक और मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने माँखी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजे गए शुभम के पिता हरिपाल सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट एसीजेएम के न्यायालय में धारा 156(3)के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। पत्र के मुताबिक आरोप लगाया कि दुष्कर्म पीडि़ता किशोरी का चाचा जो इस समय दूसरे मामले में जेल में बंद हैं। बेटे को फंसाने के लिए रायबरेली जिला के एक स्कूल से किशोरी का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न किया था वह फर्जी कूट रचित दस्तावेज है पूर्व में पुलिस द्वारा की गई जांच मे यह प्रमाणित हो चुका है कि जिस स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र दिया गया था उसे प्रधानाचार्य प्रबंधक और बीएसए ने फर्जी बताया था धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद भी फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में दुष्कर्म पीडि़ता के चाचा पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। 17 दिसम्बर को न्यायाधीश ने वकील के तर्क पर माँखी थाना पुलिस को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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