घरेलू उपयोग के सामानो का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अन्दर आने से या जनपद के अन्दर ले जाने से न रोका जाये-जिलाधिकारी -------------- जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगृत पूर्व में निर्गत लॉकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा गेहू, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइण्ड, साबुन, टूथपेस्ट, समस्त प्रकार के मेवा, आलू, समस्त प्रकार की सब्जियाँ व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एल0पी0जी0, पशुओं के चारा से सम्बन्धित पशु आहार, भूसा, चिकित्सीय उपकरणों (सामग्रियों), दवाओं, सोडियम हाइपोक्लारोइड, क्लीरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स, जो फर्स क्लीनर/सेनेटाइजर में अन्दर लाने/ले जाने हेतु प्रतिबन्ध/निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाये। उन्होने आदेशित किया है कि उपरोक्त सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अन्दर आने से या जनपद के अन्दर ले जाने से न रोका जाये। -------------------- जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
घरेलू उपयोग के सामानो का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अन्दर आने से या जनपद के अन्दर ले जाने से न रोका जाये-जिलाधिकारी
--------------
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगृत पूर्व में निर्गत लॉकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा गेहू, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइण्ड, साबुन, टूथपेस्ट, समस्त प्रकार के मेवा, आलू, समस्त प्रकार की सब्जियाँ व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एल0पी0जी0, पशुओं के चारा से सम्बन्धित पशु आहार, भूसा, चिकित्सीय उपकरणों (सामग्रियों), दवाओं, सोडियम हाइपोक्लारोइड, क्लीरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स, जो फर्स क्लीनर/सेनेटाइजर में अन्दर लाने/ले जाने हेतु प्रतिबन्ध/निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाये। उन्होने आदेशित किया है कि उपरोक्त सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अन्दर आने से या जनपद के अन्दर ले जाने से न रोका जाये।
--------------------
जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
--------------
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के दृष्टिगृत पूर्व में निर्गत लॉकडाउन निषेधाज्ञा के क्रम में घरेलू उपयोग की सामग्रियों यथा गेहू, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइण्ड, साबुन, टूथपेस्ट, समस्त प्रकार के मेवा, आलू, समस्त प्रकार की सब्जियाँ व समस्त प्रकार के फल, दूध तथा समस्त प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ, एल0पी0जी0, पशुओं के चारा से सम्बन्धित पशु आहार, भूसा, चिकित्सीय उपकरणों (सामग्रियों), दवाओं, सोडियम हाइपोक्लारोइड, क्लीरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य प्रकार के केमिकल्स, जो फर्स क्लीनर/सेनेटाइजर में अन्दर लाने/ले जाने हेतु प्रतिबन्ध/निषेधाज्ञा से पूर्णतया मुक्त किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गो पर इस प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन में लॉकडाउन के दृष्टिगत कोई कठिनाई न होने पाये। उन्होने आदेशित किया है कि उपरोक्त सामानों का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को जनपद के अन्दर आने से या जनपद के अन्दर ले जाने से न रोका जाये।
--------------------
Comments
Post a Comment