फल, सब्जी, अनाज, किराना, फार्मा, मेडिकल एवं अन्य अनिवार्य/जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य खोले जाये-जिलाधिकारी -------------- जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 द्वारा यह दिशा निर्देश दिये गये है कि किसी स्थान पर भीड़ भाड़ न होने दी जाये। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-क दिनांकित 24 मार्च 2020 के द्वारा यह निर्देश भी दिये गये है कि आवश्यक वस्तुओं यथा खाद्य सामग्री तथा दवाओं की उपलब्धता निर्बाध रूप से इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि किसी दुकान पर भीड़ न इकट्ठी हो। जिलाधिकारी ने उक्त निर्देशों के क्रम में समस्त तत्सम्बन्धी व्यवसायियों, विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं एवं उनके प्रबन्धकों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों को आदेशित किया है कि जनपद प्रतापगढ़ में स्थित फल, सब्जी, अनाज, किराना, फार्मा, मेडिकल एवं अन्य अनिवार्य/जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य खोले जाये। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प, आकस्मिक सेवा, अस्पतालों के निकट स्थित मेडिकल स्टोर इत्यादि वह प्रतिष्ठान जो सामान्यतः 24 घंटे खुलते रहे है वह 24 घंटे कार्य करते रहेगें। आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60 में प्रदत्त व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय होगा। -------------------- जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
फल, सब्जी, अनाज, किराना, फार्मा, मेडिकल एवं अन्य अनिवार्य/जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य खोले जाये-जिलाधिकारी
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जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 द्वारा यह दिशा निर्देश दिये गये है कि किसी स्थान पर भीड़ भाड़ न होने दी जाये। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-क दिनांकित 24 मार्च 2020 के द्वारा यह निर्देश भी दिये गये है कि आवश्यक वस्तुओं यथा खाद्य सामग्री तथा दवाओं की उपलब्धता निर्बाध रूप से इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि किसी दुकान पर भीड़ न इकट्ठी हो।
जिलाधिकारी ने उक्त निर्देशों के क्रम में समस्त तत्सम्बन्धी व्यवसायियों, विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं एवं उनके प्रबन्धकों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों को आदेशित किया है कि जनपद प्रतापगढ़ में स्थित फल, सब्जी, अनाज, किराना, फार्मा, मेडिकल एवं अन्य अनिवार्य/जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य खोले जाये। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प, आकस्मिक सेवा, अस्पतालों के निकट स्थित मेडिकल स्टोर इत्यादि वह प्रतिष्ठान जो सामान्यतः 24 घंटे खुलते रहे है वह 24 घंटे कार्य करते रहेगें। आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60 में प्रदत्त व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय होगा।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
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जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 द्वारा यह दिशा निर्देश दिये गये है कि किसी स्थान पर भीड़ भाड़ न होने दी जाये। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-क दिनांकित 24 मार्च 2020 के द्वारा यह निर्देश भी दिये गये है कि आवश्यक वस्तुओं यथा खाद्य सामग्री तथा दवाओं की उपलब्धता निर्बाध रूप से इस प्रकार सुनिश्चित की जाये कि किसी दुकान पर भीड़ न इकट्ठी हो।
जिलाधिकारी ने उक्त निर्देशों के क्रम में समस्त तत्सम्बन्धी व्यवसायियों, विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं एवं उनके प्रबन्धकों, कर्मचारियों तथा प्रतिनिधियों को आदेशित किया है कि जनपद प्रतापगढ़ में स्थित फल, सब्जी, अनाज, किराना, फार्मा, मेडिकल एवं अन्य अनिवार्य/जीवन रक्षक सामग्री का विक्रय तथा होम डिलीवरी करने वाले समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे के मध्य खोले जाये। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पम्प, आकस्मिक सेवा, अस्पतालों के निकट स्थित मेडिकल स्टोर इत्यादि वह प्रतिष्ठान जो सामान्यतः 24 घंटे खुलते रहे है वह 24 घंटे कार्य करते रहेगें। आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60 में प्रदत्त व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय होगा।
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