राजगढ़ जिले में सुबह 7 बजे शाम 4 बजे तक सोमवार से खुलेगी नाई की दुकानें
राजगढ़ से जितेन्द्र वर्मा की ब्यूरो चीफ रिपोर्ट
राजगढ़। जिले में कल सोमवार से कुछ बंदिशों के साथ सबकुछ सामान्य हो जाएगा। जिला ग्रीन जोन में है इसलिए होटल , रेस्त्रां और चाय की दुकाने छोड़कर बाकी तमाम दुकाने सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खोलने की अनुमति कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दी है। बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें शाम 4 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेगी।
इस दौरान महत्वपूर्ण बंदिशें यह रहेगी कि सभी दुकानदारों एवं ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य है।
अगले दो सप्ताह के लिए जारी इस आदेश के अनुसार अब हेयर सेलून अर्थात नाई की दुकाने भी खोली जा सकेगी। लेकिन नाई की दुकान के लिए कुछ अहम शर्तें भी है पालन नही करने पर उनकी दुकान सील भी की जा सकती है।
महत्वपूर्ण शर्तों में नाई की दुकान में सिर्फ एक ग्राहक बैठाएं दूसरा ग्राहक बैठाने के लिए दो गज दूरी अनिवार्य है।
ग्राहकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उस्तरे, कैंची, कंघा आदि हर बार डेटोल से धोकर सेनिटाईज करना होगा। साथ ही ग्राहक अपना टॉवेल खुद लेकर आएं । ऐसा नही करने पर दुकानदार अपना कपड़ा इस्तेमाल करता है तो उसे सेनिटाईज करना होगा।
दुकान पर अनावश्यक भीड़ नही लगाएं। ज्यादा कुर्सियां लगी हो तो उन्हें हटा दें। सिर्फ एक या दो ग्राहक ही एक बार मे बैठना होगा। साथ ही दोनों ग्राहक के लिए अलग अलग उस्तरे कैंची सेनिटाइज की हुई होना चाहिए।
इसी प्रकार बाजार की अन्य दुकानों में भी दुकानदार को मास्क लगाकर ग्राहक से दूरी बनाकर रहना होगा।
समयावधि के बाद दुकान खुली पाए जाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।
पान की दुकानों पर ग्राहक दो गज दूरी से खड़े होंगे। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है।
राजगढ़ से जितेन्द्र वर्मा की ब्यूरो चीफ रिपोर्ट
राजगढ़। जिले में कल सोमवार से कुछ बंदिशों के साथ सबकुछ सामान्य हो जाएगा। जिला ग्रीन जोन में है इसलिए होटल , रेस्त्रां और चाय की दुकाने छोड़कर बाकी तमाम दुकाने सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खोलने की अनुमति कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दी है। बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें शाम 4 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेगी।
इस दौरान महत्वपूर्ण बंदिशें यह रहेगी कि सभी दुकानदारों एवं ग्राहकों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य है।
अगले दो सप्ताह के लिए जारी इस आदेश के अनुसार अब हेयर सेलून अर्थात नाई की दुकाने भी खोली जा सकेगी। लेकिन नाई की दुकान के लिए कुछ अहम शर्तें भी है पालन नही करने पर उनकी दुकान सील भी की जा सकती है।
महत्वपूर्ण शर्तों में नाई की दुकान में सिर्फ एक ग्राहक बैठाएं दूसरा ग्राहक बैठाने के लिए दो गज दूरी अनिवार्य है।
ग्राहकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उस्तरे, कैंची, कंघा आदि हर बार डेटोल से धोकर सेनिटाईज करना होगा। साथ ही ग्राहक अपना टॉवेल खुद लेकर आएं । ऐसा नही करने पर दुकानदार अपना कपड़ा इस्तेमाल करता है तो उसे सेनिटाईज करना होगा।
दुकान पर अनावश्यक भीड़ नही लगाएं। ज्यादा कुर्सियां लगी हो तो उन्हें हटा दें। सिर्फ एक या दो ग्राहक ही एक बार मे बैठना होगा। साथ ही दोनों ग्राहक के लिए अलग अलग उस्तरे कैंची सेनिटाइज की हुई होना चाहिए।
इसी प्रकार बाजार की अन्य दुकानों में भी दुकानदार को मास्क लगाकर ग्राहक से दूरी बनाकर रहना होगा।
समयावधि के बाद दुकान खुली पाए जाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा।
पान की दुकानों पर ग्राहक दो गज दूरी से खड़े होंगे। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है।

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