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डि लाइट न्यूज से यूपी स्टेट हेड मनोज कुमार अग्रहरि की खाश रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज चित्रकूट जिलाधिकारी श्री शिवसरणप्पा जीएन की अध्यक्षता लेबर सेस से संबंधित धनराशि पोर्टल में फीड किए जाने के संबंध में कार्यदाई संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्री आर०के गुप्ता ने बताया की निर्माणाधीन स्थलो/प्रोजेक्टों का निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आनलाइन पंजीयन कराये जाने का प्रावधान है। सहायक श्रमायुक्त चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत चित्रकूट को छोडकर और किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान पंजीयन कराये जाने की सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नही करायी गयी है जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा कराये जा रहे प्रत्येक निर्माण कार्य का पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराकर सूचना श्रम विभाग को दिये जाने के निर्देश दिये गये है। कहा कि निर्माण स्थलों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन यूपीबीओसी बोर्ड के पोर्टल पर जनसुविधा केन्द्र/स्वयं के मोबाइल आदि के माध्यम से आनलाइन कराये जाने का प्राविधान है। इस योजना से संबंधित कार्यदाई संस्थाओं के स्थलों पर जो घटनाएं होती है उस कार्यदाई संस्था को भी बचत रहेगा।
कहा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पंजीकृत निर्माण स्थल / अधिष्ठान की कुल निर्माण लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत की धनराशि लेबर सेस के रूप में इंडियन बैंक कर्वी में मौजूद बोर्ड के उपकर खाता संख्या 50151688456 आईएफएससी कोड IDIB000S608 में जमा कराया जाना तथा सम्बन्धित विवरण यूपीबीओसी बोर्ड के सेस पोर्टल में उनको आवंटित आई०डी० में दर्ज कर एक प्रति कार्यालय सहायक श्रमायुक्त चित्रकूट को प्रेषित किया जाना है। सहायक श्रमायुक्त चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत चित्रकूट को छोडकर और किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा सेस पोर्टल में उपकर जमा कराये जाने से सम्बन्धित सूचना फीड नही की गयी है। लेबर सेस को उपरोक्त उपकर खाते में ही जमा कराया जाना है। इस खाते के अतिरिक्त अन्य किसी बैंक में खाते में / अन्य जनपद में जमा करायी गयी धनराशि जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित निर्माण कार्यों के सापेक्ष लेबर सेस के रूप में मान्य नही होगी। 
उन्होंने बताया कि जिन विभागों द्वारा उक्त उपकर खाते के अतिरिक्त अन्य बैंक में खाते में/अन्य जनपद में जमा करायी गयी हो तो उस धनराशि को श्रम विभाग के उक्त खाते में 15 दिन के अन्दर जमा करा दिये जाने का अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे प्रत्येक निर्माण कार्य की कुल निर्माण लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत उपकर की धनराशि को उपरोक्त खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराकर विवरण को कार्यदायी संस्था को आवंटित आई०डी० में फीड़ कराकर सम्बन्धित सूचना श्रम विभाग को प्रेषित किय जाने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि लेबर सेस की धनराशि को लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरो के आधार पर ही कटौती कर उपरोक्त उपकर खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाये क्योंकि कम दरो के आधार पर उपकर की कटौती किया जाना राज्य सरकार के राजस्व की हानि मानी जाती है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृतपाल कौर, प्रभागीय बना अधिकारी श्री प्रत्यूष कटिहार ,सहायक श्रम आयुक्त श्री रतनलाल गुप्ता सहित कार्यवाही संस्था उपस्थित थे।

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