आज सुबह लगभग 10:30 बजे एक व्यक्ति ने कॉल करके अवगत कराया कि भोजीपुरा के अंतर्गत पीपलसाना गांव में एक नाबालिक का एक लड़की का बाल विवाह किया जा रहा है जो नाबालिक है .तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा चाइल्ड लाइन ,वन स्टॉप सेंटर की सब इंस्पेक्टर कनकलता एवं स्टाफ को अवगत कराया एवं बाल विवाह रोकने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए .निर्देश पर वन स्टॉप सेंटर की टीम के द्वारा भोजीपुरा पुलिस थाने में सूचना दी गई .चाइल्डलाइन की टीम तत्काल पीपलसाना के लिए रवाना हुई पुलिस एवं चाइल्डलाइन वन स्टॉप सेंटर की टीम के द्वारा तत्काल प्रभाव से बाल विवाह को रोकने की कार्यवाही की गई एवं बालिका के माता-पिता को बाल कल्याण समिति के समक्ष कल प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए बाल विवाह जाकर मौके पर रोका गया. टीम के द्वारा माता पिता को बाल विवाह एक अपराध है इसमें सजा और दंड दोनों का प्रावधान है के विषय में अवगत कराया गया तब माता पिता ने यह लिखित रूप से दिया है कि उनकी लड़की जब तक 18 वर्ष से ऊपर नहीं होगी तब तक वह विवाह नहीं करेंगे. इस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग के द्वारा एक बालिका का भविष्य और स्वास्थ्य दोनों की ही सुरक्षा करते हुए बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने में सफलता प्राप्त की.
DlightNews
Comments
Post a Comment