पत्रकार विष्णु मोदी इंदौर
खास खबर
*विधि विरुद्ध सामग्री का ऑनलाइन प्रसारण* (Facebook, Twitter, Instagram या अन्य प्रकार के सोशल मीडिया पर या किसी भी ऑनलाइन प्लाट्फ़ोर्म पर) होने की स्तिथि में उसे अविलम्ब हटाने, निरयोग्य करने के लिए धारा 79 (3) (B) IT Act में नोटिस जारी करने के लिए सचिव गृह को अधिकृत करने सम्बन्धी आदेश गृह विभाग द्वारा जारी।
सूत्रों के हवाले से जानकारी प्राप्त हुई
Comments
Post a Comment