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सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर आंदोलनकारियों से मुलाकात कर आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्हें न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ने को आश्वस्त किया ।जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव द्वारा 500 बेड का हॉस्पिटल बनवाया गया। कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लगभग 500 स्टाफ नर्स वार्ड बॉय सफाई कर्मचारी की भर्ती की गई थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपना जीवन दाव पर लगा करकें सेवाएं दिया परंतु उन कर्मचारियों को पिछले 6 माह से वेतन भी नहीं दिया गया और अभी तक नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया जबकि उस संकट की घड़ी में इन कर्मचारियों ने जनसेवा भी किया था । वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया । सपा सरकार रोजगार देतीं थीं और जिनकों रोजगार नहीं दे पायीं उनकों बेरोजगारी भत्ता देतीं थी भाजपा सरकार लोगों की रोजगार छीन रहीं हैं महंगाई अपराध बेरोजगारी चरम पर है प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रुप से जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जियाउल इस्लाम अखिलेश यादव अमरेंद्र निषाद दूधनाथ मौर्य जयप्रकाश यादव अमित सिंह सैथवार बाबूराम यादव एहतेशाम खान सिराजुद्दीन रहमानी सुरेंद्र निषाद संजय पहलवान रणजीत पासवान प्रभानंद यादव राम नक्षत्र यादव दिलीप यादव प्रशांत कुमार शिव शंकर गौड़ कमलेश यादव सुभाष निषाद शिव प्रकाश यादव विनय त्रिपाठी मीना गुप्ता सद्दाम हुसैन बेचूलाल सहानी मनोज निषाद अर्जुन यादव रामजीत यादव बुद्धिराम यादव सिद्दीकी जावेद खान आदित्य यादव आदि मौजूद रहे।

बीपीमिश्र/रिपोर्टर/गोरखपुर

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*उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना अन्तर्गत 7 अवैध निर्मित निमार्णो को हटाया गया* जून 12, 2025 दीपक टण्‍डन उज्जैन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार ,11 जून को उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरिफाटक आवासीय योजना अन्तर्गत भूखण्ड कं. 20, 30, 59 एवं 64 पर कुल 7 अवैध निर्मित निमार्णो को हटाया गया। उक्त भुखण्डो को लगभग 40-45 वर्ष पूर्व आवासीय उ‌द्देश्य के लिये लीज पर भूखण्ड आवंटित किये गये थे। उक्त भूखण्डो पर विगत कई वर्षों से रहवासियों द्वारा लीज की शर्तों का अत्यधिक उल्लंघन जैसे रहवासी उपयोग के स्थान पर व्यवसायिक उपयोग किया जाना, भूखण्डों को बिना विकास प्राधिकरण की सहमति के विक्रय किया जाना, भूखण्ड को विभाजित किया जाना इत्यादि किये जाने से उज्जैन विकास प्राधिकरण संचालक मण्डल द्वारा उक्त भुखण्डो की लीज वर्ष 2023 में निरस्त की गई थी। उक्त लीज निरस्ती के उपरात भुखण्ड कं. 20, 30, 59, 64 के अवैध कब्जे को हटाने हेतु उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 248 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गये थे।बुधवार, 11 जून को जिला प्र...