मोबाइल में आरोग्य सेतु एप बगैर मिले पास धारक तो होगी कार्यवाही।
सभी को करना होगा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड -डीएम
फिरोजाबाद
जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जनपद फिरोजाबाद के संपूर्ण क्षेत्र में नोबेल करोना वायरस के प्रसार को रोकने एवं शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसका उल्लंघन धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य से बिना आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किए घर से बाहर नहीं निकलेगा। पूर्व में जारी पास तभी वैद्य माने जाएंगे, जब पास धारक के अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड पाया जाएगा। इसके बिना सभी पास निरस्त समझे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान हॉटस्पॉट एरिया में सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे।उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर से बाहर निकल धार्मिक क्रियाकलाप किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा, नगर पालिका व नगर पंचायत के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।उन्होंने कहा कि आपदा तथा आवश्यक वस्तुओं से जुड़े के कार्यालय के अलावा अन्य कोई कार्यालय शिक्षण संस्थान व विद्यालय आदि नहीं खोले जाएंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का सख्त आदेश
जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया है कि बैंकिंग प्रतिष्ठान जैसे बैंक की शाखाएं, एटीएम यदि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए संचालित किए जाएं। हॉटस्पॉट एरिया में बैंकिंग प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।
सभी को करना होगा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड -डीएम
फिरोजाबाद
जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जनपद फिरोजाबाद के संपूर्ण क्षेत्र में नोबेल करोना वायरस के प्रसार को रोकने एवं शांति व्यवस्था के लिए धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इसका उल्लंघन धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य से बिना आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किए घर से बाहर नहीं निकलेगा। पूर्व में जारी पास तभी वैद्य माने जाएंगे, जब पास धारक के अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड पाया जाएगा। इसके बिना सभी पास निरस्त समझे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान हॉटस्पॉट एरिया में सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी कॉमन सर्विस सेंटर जन सेवा केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे।उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर से बाहर निकल धार्मिक क्रियाकलाप किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा, नगर पालिका व नगर पंचायत के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।उन्होंने कहा कि आपदा तथा आवश्यक वस्तुओं से जुड़े के कार्यालय के अलावा अन्य कोई कार्यालय शिक्षण संस्थान व विद्यालय आदि नहीं खोले जाएंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का सख्त आदेश
जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया है कि बैंकिंग प्रतिष्ठान जैसे बैंक की शाखाएं, एटीएम यदि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए संचालित किए जाएं। हॉटस्पॉट एरिया में बैंकिंग प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे।

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