*योगीराज में भाई की हत्या के मामले में न्याय की आस लगाए दर-दर भटक रहा रवि*
हत्या के मामले में गुलरिया थाने की पुलिस ने लगा दी हल्की धाराए-
*वरिष्ठ संवाददाता,गोरखपुर*
गोरखपुर। मुकदमा अपराध संख्या 0507/2024 धारा 281/105/115(2)/352/ 351 (3) थाना-चितुवाताल, जनपद-गोरखपुर में तहरीर के अनुसार धारा में लगाने तथा गवाहों की गवाही न दर्ज करने तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में दिनांक 20 जुलाई 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को रवि गुप्ता ने ज्ञापन दिया है। रवि गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राम गति निवासी झुगिया बाजार, थाना- चितुवालाल, जनपद-गोरखपुर का स्थाई निवासी है। पत्रकारों से बातचीत में रवि ने बताया कि उसका भाई मनोज गुप्ता घर से सब्जी लेने घर गया था, मनोज सब्जी लेकर घर वापस आ रहा था तभी पुरानी रंजिश को लेकर मकबूल पुत्र अज्ञात निवासी फतेहपुर डिहवा तथा पीछे बैठे कमलेश द्वितीय पुत्र राम सुरेमन द्विवेदी निवासी मझगावां, पोस्ट-जगतबेला,थाना-चिलुवाताल, वाहन संख्या यूपी 57 बी 2757 से पीछे से हमारे भाई को जान से मारने की नीयत से जानबूझकर ठोकर मार कर गिरा दिया तथा दूसरी गाड़ी पर बैठे कमलेश के अन्य दो साथियों ने हमारे भाई मनोज को मां बहन की गाली गुप्ता देने लगे रवि के भाई ने जब गाली देने से मना किया तो उपरोक्त लोग हमारे भाई को मारने पीटने लगे रवि के भाई को कमलेश द्विवेदी तथा मकबूल और कमलेश के साथियों ने दोनों पैरों को पकड़ कर जमीन पर पटक दिया जिससे प्रार्थी के भाई के सिर में गंभीर चोटे आई और उसकी मृत्यु हो गई।उपरोक्त के क्रम में रवि गुप्ता ने बताया कि घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचा तथा अपने भाई को बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन बचा न सका।तत्पश्चात उपरोक्त लोग हम प्रार्थी को भी मारने पीटने के लिए दौड़ा लिये मकबूल हमारे भाई का गला दबा कर कह रहा था कि साले तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार वालों की हत्या कर देगे प्रार्थी के नाक, कान व मुह से खून आने लगा तब तक घर के राजकुमार व गांव के अन्य दो व्यक्तियों तथा गांव के अन्य व्यक्ति मौके पर आ गए तथा उपरोक्त लोगों को पकड़ने का प्रयास किया तो उपरोक्त लोग जान माल की धमकी देते हुए वहा से भाग गए।
रवि गुप्ता ने कहा कि मकबूल, कमलेश द्विवेदी तथा उनके दो साथियों के ऊपर अन्य कई स्थानों पर गंभीर धारा में पूर्व में भी मुकदमा दर्ज है और वे लोग पेशेवर अपराधी हैं। जिनके मारने से ही हमारे भाई की मौके पर मृत्यु हो गई प्रार्थी ने तत्काल घटना की सूचना थाने पर दिया लेकिन पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 0507/2024 धारा 281/105/115(2)/352/351 (3) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया जबकि हमारे भाई की मृत्यु मौके पर हो गई थी जबकि गुलहरिया थाने की पुलिस द्वारा हत्या की धारा न लगाकर 110 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया है व पुलिस ने अभियुक्तो को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। जबकि अभियुक्तगण रवि गुप्ता व उसके परिवार वालों को अभी भी जान माल की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि मृतक मनोज के तीनों बच्चों व उसके पत्नी का क्या होगा? क्या उन मासूमों को भी झेलनी पड़ेगी।सामाजिक दंश की पीड़ा? उन मासूम बच्चों का क्या गुनाह था कि उनके पिता का साया उनके सर से छीन लिया गया।
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